खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने एवं बिचौलियों-ठेकेदारों को कम करने के उद्देश्य से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह के अनुसार ”मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना” को मंत्रिपरिषद द्वारा अधिकृत किया गया है. सरकार बैंक ऋण की पेशकश कर केंद्र से पीडीएस स्टोर तक परिवहन के लिए वाहन उपलब्ध कराएगी। सरकार 888 वाहनों को प्रति वाहन 1.25 लाख रुपये की दर से कुल 11 करोड़ 10 लाख रुपये का अनुदान देगी।
खाद्य मंत्री श्री सिंह के अनुसार 7.5 मीट्रिक टन क्षमता के अधिकतम 25 लाख रूपये कीमत का वाहन दिलवाया जायेगा, ताकि स्थानीय बेरोजगार युवा आपूर्ति केन्द्रों से उचित मूल्य की दुकानों तक राशन का परिवहन कर जीवन यापन कर सकें। वाहन की जो कीमत होगी उसका 10-10% राज्य सरकार और हितग्राही भुगतान करेंगे जो 1.25 लाख होता है।
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत पात्र युवाओ को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत वाहन के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराकर प्रदाय केन्द्रो से उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री परिवहन कराने हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
कौन कौन आवेदक इस योजना के लिए पात्र है
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक यहाँ दी गयी पात्रता लिस्ट में चेक करे की वो इस योजना के लिए पात्र है या नहीं
- सम्बंधित सेक्टर की जनपद का मूल निवासी
- उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच
- शैक्षणिक योग्यता – आठवीं कक्षा उत्तीर्ण
- परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख
- हेवी मोटर व्हीकल संचालन हेतु स्थाई वेध लाइसेंस धारक
- बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता (डिफाल्टर ना हो)
- शासकीय सेवक और पेंशनर ना हो
- आवेदक अन्य स्व-रोजगार योजना से लाभान्वित न हो
- आपराधिक प्रवृति न हो
Mukhya Mantri Yuva Anndoot Yojana ऋण की स्वीकृति
हितग्राही को वाहन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनांतर्गत उपलब्ध कराया जायगा, जिसमे निम्नानुसार रियायत दी जाएगी।-
- ऋण अवधि 7 वर्ष
- ब्याज अनुदान -3% वार्षिक
- ऋण गारंटी(CGTMSE) शुल्क वापसी
- विभाग द्वारा अधिकतम रु. 1.25 लाख प्रति वाहन मार्जिन मनी अनुदान
- हितग्राही द्वारा रु. 1.25 लाख प्रति वाहन मार्जिन मनी जमा करना होगी
अन्नदूत योजना के मुख्य प्रावधान
बैंक के माध्यम से अधिकतम राशि रु. 25 लाख की कीमत के वाहन उपलब्ध कराए जायेंगे |
हितग्राही को 7.5 में. टन क्षमता का वाहन क्रय करना होगा। |
खाद्यान मात्रा एवं दुरी अनुसार रु. 45 से 65 प्रति क्विंटल परिवहन एवं हैंडलिंग व्यय देय |
अन्य योजना के खाद्यान/शक्कर/नमक के परिवहन पर विभाग द्वारा निर्धारित परिवहन व्यय का भुगतान |
सेक्टरवार परिवहन एवं हैंडलिंग दरे पोर्टल पर उपलब्ध |
विभाग द्वारा सूचिबंद वाहनों में से हितग्राही द्वारा वाहन का चयन |
राशन सामग्री के परिवहन हेतु हितग्राही से 7 वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा |
शासन की विभिन्न योजनाओ के प्रचार प्रसार हेतु वाहनों पर प्रदर्शन |
योजना के संबंध में जानकारी विभाग के पोर्टल https://food.mp.gov.in एवं https://samast.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन वेबसाइट/पोर्टल पर ही जारी किए जाएंगे इसका प्रथक से समाचार पत्रों में प्रकाश नहीं किया जाएगा। आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिला कलेक्टर के पास सुरक्षित है।
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