MP Rojgar Samachar: आठवीं पास के लिए सस्ता बिजनेस लोन और सब्सिडी भी, आयु सिमा 45 वर्ष तक

मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है MP अब मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ आठवीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को भी 45 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना का संचालन युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया जाता है।

योजना का लाभ लेने के लिए जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र वेबसाइट https://samast.mponline.gov.in के माध्यम से भी भरे जा सकते हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भोपाल के महाप्रबंधक ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की पात्रता के अनुसार अब लाभार्थी की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है. इसी तरह शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है।

इस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवा बैंक ऋण और अनुदान के माध्यम से सेवा व्यवसाय और अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र भोपाल से संपर्क किया जा सकता है।

मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

इस योजना के तहत उद्यम और सेवा क्षेत्र में युवाओं को ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

योजना का उद्देश्यराज्य के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना
पात्रताआवेदक की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।
शैक्षणिक योग्यताआवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा होनी चाहिए।
वार्षिक आयइस योजना का लाभ आवेदक को तभी प्रदान किया जाएगा जब आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये या उससे कम हो।
करदातायदि आवेदक करदाता है तो इस मामले में आवेदक को आवेदन के साथ पिछले 3 वर्षों का आयकर विवरण जमा करना होगा।

FAQ

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना क्या है?

एमपी के जो नागरिक अपना खुद का व्यासाय शुरु करना चाहते है तो उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 का आवेदन कैसे करे?

इस योजना के लिए फॉर्म जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से या https://samast.mponline.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।

Udyam Kranti Yojana में सब्सिडी क्या है?

Udyam Kranti Yojana के अंतर्गत 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।

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