राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त कलेक्टरों को जारी पत्र संख्या 3762 दिनांक 16 जून 2022 में सूचित किया गया है कि मध्यप्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी एवं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस छात्रावासों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
Kasturba and Subhash Chandra hostel admission guideline
- जिन लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी है, प्रवेश नहीं लिया है, अनाथ हैं, सिंगल पेरेंट हैं या विकलांग हैं, उन्हें कक्षा 6 और कक्षा 9 में चिह्नित किया जायेगा।
- ऐसे गाँव जहाँ 3 किमी के दायरे में कोई माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है और 5 किमी के दायरे में एक उच्च विद्यालय / उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध है। इस वजह से लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी।
- विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों की बालिकाएँ जो कक्षा 5 में भर्ती होने की पात्र हैं। छात्रावास में प्रवेश में वरीयता दी जानी चाहिए।
- स्थानीय लड़के और लड़कियों को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- पीएम केयर योजना के तहत लड़के और लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्राओं को प्रवेश देते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनका हाई स्कूल / हायर सेकेंडरी स्कूल छात्रावास से 4 किमी से अधिक दूर न हो और छात्रावास से स्कूल अप-डाउन आसान हो।
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उपरोक्त के अलावा, दोनों प्रकार के छात्रावासों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और अन्य संबंधित दिशा-निर्देश जो एमपी शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए है। यहां क्लिक करके आप डायरेक्ट एमपी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड किए गए पीडीएफ फाइल सर्कुलर को पढ़ और डाउनलोड कर सकते हैं।
कस्तूरबा एवं सुभाष चन्द्र छात्रावासों की लिस्ट कैसे देखे?
इस लेख में सर्कुलर की पीडीएफ फाइल दी गयी है जिसमे सभी जिलों की लिस्ट है।
क्या स्थानीय छात्र छात्राए एड्मिशन ले सकते है?
स्थानीय छात्र छात्राओ को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
छात्रावास से स्कूल की दुरी कितनी रहेगी?
स्कूल छात्रावास से 4 किमी से अधिक नहीं रहेगा।